हरियाणा की ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ 25 सितंबर से शुरू, पात्र महिलाओं को मिलेगी 2,100 रुपये मासिक सहायता

हरियाणा की ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ 25 सितंबर से शुरू, पात्र महिलाओं को मिलेगी 2,100 रुपये मासिक सहायता

हरियाणा सरकार की ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ 25 सितंबर से शुरू होगी। पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ।

हरियाणा सरकार 25 सितंबर से ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, वित्तीय स्वतंत्रता देने और उनकी सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य और लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सामाजिक सुरक्षा देना और उनकी समग्र भलाई सुनिश्चित करना है। इसके तहत महिला beneficiaries को मासिक 2,100 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे महिलाएं घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यकताओं में आर्थिक मदद पा सकेंगी।

पात्रता और आवश्यक शर्तें

  • लाभार्थी महिला की उम्र कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए।

  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • महिला हरियाणा में कम से कम 15 वर्ष से निवास कर रही हो।

  • यदि महिला दूसरे राज्य से आई है, तो उसके पति का हरियाणा निवासी होना आवश्यक है।

  • परिवार की प्रत्येक पात्र महिला के पास सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है।

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आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन

आवेदन ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ के माध्यम से किया जाएगा, जो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HARTRON) द्वारा विकसित किया गया है। आवेदन के दौरान महिला को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण आदि दस्तावेज ऐप पर अपलोड करने होंगे।

CRID (सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट) 15 दिनों के अंदर आवेदन की जांच करेगा और पात्र महिलाओं की सूची तैयार कर विभागों को भेजेगा। इसके बाद लाभ राशि PFMS के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी।

शिकायत निवारण और निगरानी

लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं, जिनका निपटारा सात दिनों के भीतर किया जाएगा। योजना की निगरानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बने शासी निकाय द्वारा की जाएगी, जिसमें सेवा मंत्री और मुख्य सचिव भी शामिल होंगे।

योजना का राजनीतिक वादा और महत्व

यह योजना भाजपा के चुनावी वादे के तहत लाई गई है, जो अक्टूबर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले घोषित की गई थी। सरकार ने इस योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम बताया है।

पहले चरण में लाभार्थी वर्ग

पहले चरण में वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम वाले परिवारों की महिलाएं योजना का लाभ लेंगी। भविष्य में इसे अधिक आय वर्गों तक विस्तारित करने की योजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस लाभकारी योजना का हिस्सा बन सकें।

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