हरियाणा सरकार ने “अग्निवीर नीति–2024” को दी मंजूरी, 20% आरक्षण और रोजगार की गारंटी का दावा

हरियाणा सरकार ने “अग्निवीर नीति–2024” को दी मंजूरी, 20% आरक्षण और रोजगार की गारंटी का दावा

हरियाणा सरकार ने “अग्निवीर नीति–2024” को मंजूरी दी, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण और पूर्व अग्निवीरों को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। नीति अगस्त 2026 से लागू होगी।

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए “हरियाणा अग्निवीर नीति–2024” को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नीति अगस्त 2026 से प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। इस निर्णय की जानकारी सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने दी।

सरकारी नौकरियों में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण

नई नीति के तहत पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसे पहले 10 प्रतिशत से बढ़ाकर अब 20 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस कदम से अग्निवीरों को बेहतर करियर सुरक्षा और स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा व्यापक रोजगार अवसर

नीति के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सेना से लौटने वाले युवाओं को सम्मानजनक और स्थिर भविष्य दिया जा सके।

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हरियाणा बनेगा पहला राज्य – रोजगार गारंटी का दावा

राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो पूर्व अग्निवीरों को रोजगार की गारंटी प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि यह नीति युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और इसका मकसद उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है।

नीति का उद्देश्य और प्रभाव

सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल अग्निवीरों को फायदा मिलेगा, बल्कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। इससे रोजगार व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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