Warning: include(/home/jcaxzbah/dainiknewsindia.com/wordpress/wp-content/themes/twentytwentyfive/assets/30843): Failed to open stream: No such file or directory in /home/jcaxzbah/dainiknewsindia.com/wp-includes/class-wp.php on line 827

Warning: include(/home/jcaxzbah/dainiknewsindia.com/wordpress/wp-content/themes/twentytwentyfive/assets/30843): Failed to open stream: No such file or directory in /home/jcaxzbah/dainiknewsindia.com/wp-includes/class-wp.php on line 827

Warning: include(): Failed opening '/home/jcaxzbah/dainiknewsindia.com/wordpress/wp-content/themes/twentytwentyfive/assets/30843' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php81/root/usr/share/pear') in /home/jcaxzbah/dainiknewsindia.com/wp-includes/class-wp.php on line 827
दिल्ली दक्षिण सीजीएसटी अधिकारियों ने 7.85 करोड़ रुपये की GST आईटीसी धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया; चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार

दिल्ली दक्षिण सीजीएसटी अधिकारियों ने 7.85 करोड़ रुपये की GST आईटीसी धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया; चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार

by editor

वस्तु और सेवा कर (GST ) धोखाधड़ी पर एक बड़ी कार्रवाई में, सीजीएसटी दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा किया है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों की धोखाधड़ी शामिल है। 7.85 करोड़ (लगभग) दक्षिण दिल्ली स्थित एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा।

जांच में मुख्य रूप से पालम/द्वारका क्षेत्र में 80 से अधिक जीएसटीआईएन (वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या) के दुरुपयोग का पता चला, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट के ईमेल आईडी और संपर्क नंबरों से जुड़े थे।परिपत्र व्यापार में लगे 31 जी. एस. टी. आई. एन. के एक मुख्य समूह की पहचान की गई थी, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं की कोई वास्तविक आपूर्ति नहीं थी।

12 परिसरों में तलाशी की कार्यवाही की गई और कई फर्मों का अस्तित्व नहीं पाया गया।तलाशी के दौरान, जांच से संबंधित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए।कई करदाताओं ने स्वीकार किया कि वे जीएसटी फाइलिंग के लिए पूरी तरह से चार्टर्ड एकाउंटेंट पर निर्भर थे, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स और फाइलिंग केंद्रीय रूप से उनके द्वारा नियंत्रित थे।

अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (बी) और 132 (1) (सी) के तहत कवर किए गए हैं, जो धारा 132 (5) के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है और अधिनियम की धारा 132 (1) (आई) के तहत दंडनीय है।तदनुसार, उक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट को GST अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया और 07.06.2025 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे 21.05.2025 तक 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

यह मामला प्रतिरूपण, साख के दुरुपयोग और सांठगांठ वाले परिपत्र व्यापार के माध्यम से GST ढांचे के प्रणालीगत दुरुपयोग को उजागर करता है।धोखाधड़ी के पूरे पैमाने को उजागर करने और अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट के सभी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत जांच जारी है।

You may also like

5 साल के रिश्ते पर लगी मुहर! करण ने दिल के पास बनवाया तेजस्वी का टैटू ‘वो मेरे भाई जैसा है’ — रजत संग नाम जुड़ने पर भड़कीं चाहत पांडे एल्विश यादव के ‘जस्टिन बीबर’ गाने पर बवाल, रैपर रागा ने लगाया लिरिक्स चोरी का आरोप क्या अदा खान के साथ हुआ था धर्म के नाम पर भेदभाव? एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा! ‘पत्नी वर्जिन चाहिए’: नीना गुप्ता ने खोली समाज की पोल