DELHI NEWS : दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राजधानी में कार और ऑटो की खरीद से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इस नई नीति का ड्राफ्ट फिलहाल तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी गई है और ई-बसों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। नए नियमों के अनुसार, 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को अब अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक ऑटो में बदला जाएगा।
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार कार और ऑटो खरीद से जुड़े नियमों को लेकर नई नीति लाने की योजना बना रही है। सरकार जल्द ही नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी पेश कर सकती है, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्तावित नीति में कार और ऑटो की खरीद को लेकर कई महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन किया जाएगा।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेखा गुप्ता सरकार 15 अगस्त 2025 से नए नियम लागू करने जा रही है। इस नई नीति के तहत कई मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। इसके अनुसार, 10 साल पुराने सीएनजी ऑटो को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक ऑटो में बदला जाएगा, और कचरा उठाने वाले सभी वाहन चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में तब्दील किए जाएंगे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में इजाफा करना है।
एक अहम नियम यह भी होगा कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पहले से दो कारें रजिस्टर्ड हैं, तो तीसरी कार उसी पते पर तभी रजिस्टर्ड की जाएगी जब वह इलेक्ट्रिक होगी।
प्रस्तावित बदलाव इस प्रकार हैं:
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सीएनजी ऑटो रिक्शा (L5N)
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15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा।
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मौजूदा सभी सीएनजी ऑटो परमिट को ई-ऑटो परमिट में बदला जाएगा।
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10 साल से अधिक पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करना अनिवार्य होगा।
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दो-पहिया वाहन
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15 अगस्त 2025 के बाद दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
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इसका मतलब है कि कोई नया फ्यूल-बेस्ड दोपहिया वाहन अब खरीदा नहीं जा सकेगा।
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तीन-पहिया माल वाहन (LSN)
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पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाले तीन-पहिया माल वाहनों का पंजीकरण 15 अगस्त 2025 से बंद किया जाएगा।
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चार-पहिया माल वाहन (N1)
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सभी कचरा संग्रहण वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा।
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31 दिसंबर 2027 तक ये सभी वाहन 100% इलेक्ट्रिक हो जाएंगे।
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सिटी बसें (Intra-city)
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अब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाएंगी।
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BS-VI बसों का इस्तेमाल केवल राज्य से बाहर की सेवाओं में किया जाएगा।
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निजी कारें
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यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से दो कारें हैं, तो तीसरी कार केवल इलेक्ट्रिक हो सकती है, बशर्ते उसका पंजीकरण उसी पते पर किया जाए।
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नीति का अगला चरण
इस मसौदे (ड्राफ्ट) को पहले संबंधित हितधारकों को भेजा जाएगा ताकि उनके सुझाव और आपत्तियों को शामिल किया जा सके। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति के बाद, यह नीति औपचारिक रूप से लागू की जाएगी, और 15 अगस्त 2025 से वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन में नए नियम प्रभावी हो जाएंगे। इसके साथ ही फ्यूल-आधारित कारों और ऑटो पर कई तरह की पाबंदियां भी लागू होंगी।
अगर चाहो तो मैं इसे एक न्यूज आर्टिकल की स्टाइल में भी दोबारा लिख सकता हूँ।