CBDT ने 31 जुलाई 2025 तक दाखिल किए जाने वाले आईटीआर दाखिल करने की तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है

CBDT ने 31 जुलाई 2025 तक दाखिल किए जाने वाले आईटीआर दाखिल करने की तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT ) ने अधिसूचित आयकर रिटर्न (आईटीआर) में व्यापक बदलावों को ध्यान में रखते हुए और आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आईटीआर उपयोगिताओं की प्रणाली की तैयारी और रोलआउट के लिए आवश्यक समय पर विचार करते हुए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

तदनुसार, करदाताओं के लिए एक सहज और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई, 2025 को देय थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में संरचनात्मक और सामग्री संशोधन किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम करना है। इन परिवर्तनों ने प्रणाली के विकास, एकीकरण और संबंधित उपयोगिताओं के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पैदा कर दी है। इसके अलावा, 31 मई, 2025 तक दाखिल किए जाने वाले टीडीएस विवरणों से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट के जून की शुरुआत में प्रतिबिंबित होने की उम्मीद है, जिससे इस तरह के विस्तार के अभाव में रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रभावी विंडो सीमित हो जाएगी।

इस विस्तार से हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कम करने और अनुपालन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की अखंडता और सटीकता सुनिश्चित होगी।

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