दिल्ली
CM Arvind Kejriwal को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, एक कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में ईडी से निचली अदालत में जमानत मिलने के बाद। वे भी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
CM Arvind Kejriwal की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। 17 जुलाई को, कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। गुरुवार को केजरीवाल की याचिका पर छोटी सी सुनवाई हुई। साथ ही, केजरीवाल ने अपने लिए राहत की मांग करते हुए कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं हैं।
इसी अदालत में अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। ईडी केस में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष को निचली अदालत से जमानत मिली, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। बाद में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच के सामने दलीलें दीं। सिंघवी ने कहा, ‘मुझे ED केस में ट्रायल कोर्ट से बेल मिल गई और इसके बाद ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं कोई आतंकवादी या घोषित अपराधी नहीं हूँ। मैं अल्पकालीन राहत की मांग करता हूँ। जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा, ‘उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। यह पहले से ही बाकी है। जमानत के लिए सबसे पहले ट्रायल कोर्ट होना चाहिए।’
हाई कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट गए बिना सीधे यहां आ गए हैं। इस बहस पर आगे चर्चा की जाएगी। CBI को एक सप्ताह में उत्तर देना होगा। 26 जून को, सीबीआई ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में लिया था। बाद में अदालत की अनुमति से उन्हें तीन दिन के लिए रिमांड पर रखा गया। उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी। बाद में जमानत की मांग भी की।