Thursday, September 17, 2026

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन में देरी करने से बढ़ेगी मुश्किल, 1 अक्टूबर से नए नियम लागू

by editor
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन में देरी करने से बढ़ेगी मुश्किल, 1 अक्टूबर से नए नियम लागू

1 अक्टूबर 2026 से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम सख्त होंगे। 2 साल से अधिक देरी पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश, जबकि एक से दो साल की देरी पर जिलाधिकारी, एसडीएम या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक होगी।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026, 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। नए कानून में जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने में देरी होने पर प्रक्रिया अधिक कठोर है। रजिस्ट्रेशन, खास तौर पर दो वर्ष से अधिक समय से किए जाने वाले, न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होगी। बुधवार को भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने इसकी घोषणा की। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 को अधिनियम लागू करने का दिन निर्धारित किया, जैसा कि गजट अधिसूचना में बताया गया है।

कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था

संसद के दोनों सदनों ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े इस संशोधन विधेयक को पारित किया। यह कानून पिछले महीने राष्ट्रपति की मंजूरी से बन गया था। नए कानून का मुख्य लक्ष्य जन्म और मृत्यु की घटनाओं को तत्काल दर्ज करना है। सरकार का कहना है कि इससे जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग समय पर होगी। यह कानून 1969 के मूल जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम को बदलता है। 2023 में भी इस कानून को संशोधित किया गया था. 1 अक्टूबर 2023 से इसके संशोधित प्रावधान लागू हो गए।

2 साल से अधिक देरी पर मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक

नए कानून ने देरी से जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाया है। 1969 के कानून की धारा 13(3) इसके लिए बदली गई है। 2023 में संशोधन के बाद भी यह लागू था। अब जन्म या मृत्यु की घटना के दो साल से अधिक समय बाद रजिस्ट्रेशन की मांग करने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। 2 साल से अधिक पुरानी घटना अब सिर्फ सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से रजिस्टर नहीं की जा सकेगी। इसमें न्यायिक स्तर पर जांच और अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

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एक से दो वर्ष के बीच भी अधिकारी की अनुमति जरूरी

जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर आवेदन करने पर भी संबंधित अधिकारी की मंजूरी आवश्यक होगी। ऐसे मामलों में जिलाधिकारी, उप-जिलाधिकारी या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए। संबंधित अधिकारी को पहले जन्म या मृत्यु से जुड़ी सही जानकारी की जांच करनी होगी। इसके बाद आवश्यक शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। नए नियमों में देरी की अवधि के हिसाब से जांच और मंजूरी के अलग-अलग स्तर हैं।

समय पर रजिस्ट्रेशन होने की आवश्यकता क्यों है?

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 का उद्देश्य देश में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन को नियंत्रित करना और इससे जुड़े मामलों के लिए कानून बनाना है। कानून के तहत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज इसके तहत जारी किया गया प्रमाणपत्र है। जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र को भी कानूनी सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु को साबित करता है।

सरकार ने नियमों को सख्त क्यों बनाया?

सरकार ने नए कानून में देरी से रजिस्ट्रेशन नियमों को कठोर करने का लक्ष्य यह है कि लोग जन्म और मृत्यु की जानकारी समय पर दर्ज करें। विधेयक ने कहा कि इन परिवर्तनों से “जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन मिलेगा।”उम्मीद है कि इससे जन्म और मृत्यु से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड को समय पर अपडेट रखने में मदद मिलेगी।

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