पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने VAT डिफॉल्टरों को 31 जुलाई 2026 तक OTS योजना के तहत बकाया टैक्स जमा करने की अपील की है। भुगतान नहीं करने पर संपत्ति कुर्की और नीलामी की कार्रवाई होगी।
पंजाब सरकार ने वैट बकाया रखने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। राज्य के वित्त, कराधान और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी पात्र डिफॉल्टर व्यापारियों से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 तक वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने टैक्स बकाया का भुगतान कर दें।
मंत्री ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा तक भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। इसमें चल और अचल संपत्तियों की कुर्की के साथ-साथ सार्वजनिक नीलामी जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।
पटियाला में वसूली अभियान को मिली बड़ी सफलता
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब कराधान विभाग की ओर से पटियाला जिले में चलाए गए वसूली अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग ने एक डिफॉल्टर की संपत्ति की नीलामी कर 1.21 करोड़ रुपये की राशि हासिल की है।
इसके अलावा, OTS योजना के तहत एक अन्य मामले में 18.46 लाख रुपये जमा कराए गए। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई व्यापारियों को समय रहते बकाया निपटाने के लिए एक स्पष्ट संदेश देती है।
गुरुजी फीड्स ने OTS के जरिए किया समझौता
वित्त मंत्री के अनुसार, राजपुरा स्थित मेसर्स गुरुजी फीड्स पर 57.78 लाख रुपये का वैट बकाया था। कंपनी की संपत्ति की नीलामी 27 जुलाई 2026 को प्रस्तावित थी।
नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद डीलर ने OTS योजना का लाभ उठाते हुए 18.46 लाख रुपये जमा किए और मामले का समाधान किया। चीमा ने कहा कि यह उदाहरण दिखाता है कि समय रहते योजना का फायदा उठाने से व्यापारियों को बड़ी कार्रवाई से बचने का मौका मिल सकता है।
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समाना रोलर फ्लोर मिल की संपत्ति 1.21 करोड़ में नीलाम
मंत्री ने बताया कि विभाग ने मेसर्स समाना रोलर फ्लोर मिल लिमिटेड की संपत्ति की सफल नीलामी की। यह संपत्ति 1.21 करोड़ रुपये में बिकी, जो इसके निर्धारित आरक्षित मूल्य 74.31 लाख रुपये से 46.69 लाख रुपये अधिक थी।
नीलामी नियमों के अनुसार, सफल बोलीदाता से उसी दिन कुल बोली राशि का 25 प्रतिशत यानी 30.25 लाख रुपये तुरंत जमा करा लिया गया।
डिफॉल्टरों को चीमा की आखिरी चेतावनी
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि OTS योजना पुराने टैक्स मामलों को निपटाने का एक बेहतर अवसर है। जो डीलर समय रहते इसका लाभ नहीं उठाएंगे, उन्हें विभाग की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 जुलाई 2026 के बाद किसी भी तरह की अतिरिक्त राहत नहीं दी जाएगी। इसके बाद बकाया वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है।
पारदर्शी तरीके से जारी रहेगा वसूली अभियान
वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कराधान विभाग राज्यभर में बकाया राशि की वसूली के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से अभियान जारी रखेगा।