उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना 2025-26। घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 100% ब्याज छूट और 25% तक मूलधन में राहत। आसान पंजीकरण और किश्तों में भुगतान की सुविधा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 शुरू कर दी है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना है।
ब्याज और मूलधन में राहत
इस योजना के तहत बिजली बिल पर जमा ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। इसके अलावा, मूलधन पर भी 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बिलों को आसान किश्तों में चुकाने की सुविधा भी मिलेगी, जिससे बिजली बिल भुगतान सरल और सुविधाजनक होगा।
पात्रता: कौन ले सकता है लाभ
यह योजना घरेलू और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए है। योजना में 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और 1 किलोवाट तक के दुकानदार/व्यावसायिक उपभोक्ता शामिल हैं। इसके अलावा, बिजली चोरी के मामलों में भी राहत दी जाएगी और मुकदमों से छुटकारा मिलेगा।
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आसान पंजीकरण प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पहले पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण शुल्क ₹2000 है, जो बिल में समायोजित किया जाएगा। पंजीकरण निम्न माध्यमों से किया जा सकता है:
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आधिकारिक वेबसाइट: www.uppcl.org
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UPPCL Consumer App
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विभागीय कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र
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जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर: 1912
सरकार का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी समस्याओं का सरल और त्वरित समाधान प्रदान करना है। बढ़े हुए बिलों को औसत खपत के हिसाब से अपने आप कम करने की सुविधा भी इसमें शामिल है, जिससे लोगों को वित्तीय राहत मिल सके।