Home राज्यपंजाब पंजाब में बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस निलंबित

पंजाब में बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस निलंबित

by editor
पंजाब में बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस निलंबित

पंजाब लोकसभा आम चुनाव-2024

लोकसभा आम चुनाव-2024 के कारण आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के कारण, अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त (कराधान), पंजाब विकास प्रताप और आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पंजाब वरुण रूजम के निर्देशों के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा शराब की तस्करी के साथ-साथ अवैध शराब बनाने पर पूर्ण नियंत्रण रखकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 

इस अवधि के दौरान आबकारी विभाग की सुनियोजित योजना के परिणामस्वरूप लगभग 1058 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, 937 गिरफ्तारियां की गई हैं, 16965 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है, 2756729 लीटर लाहन बरामद कर नष्ट किया गया है, 108180 बोतल पीएमएल/आईएमएफएल/बीयर जब्त की गई है। अधिकारियों की टीमें शराब की तस्करी, ईएनए की तस्करी और अन्य आबकारी संबंधी अपराधों के खिलाफ सघन अभियान चला रही हैं। इन मामलों में सभी मुख्य दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब कानून अपना काम कर रहा है।

 आबकारी विभाग ने शराब की अवैध आपूर्ति में शामिल लाइसेंसधारियों को भी नहीं बख्शा है। न केवल उनकी दुकानों (शराब की दुकानों) को चुनौती दी गई है/बंद किया गया है, बल्कि प्रारंभिक जांच के आधार पर पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 के विभिन्न प्रावधानों के तहत मालिकों/सक्रिय भागीदारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

आबकारी से संबंधित अपराधों के खिलाफ मुहिम में डिस्टिलरी, ब्रुअरीज और बॉटलिंग प्लांट जैसी निर्माण इकाइयों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई है और किसी भी तरह के उल्लंघन के लिए किसी को भी नहीं बख्शा गया है। मेसर्स बोबोरिश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गाँव बेहरा तहसील डेरा बस्सी जिला एसएएस नगर नामक एक बॉटलिंग प्लांट में अचानक जाँच के दौरान पाया गया कि इस इकाई द्वारा पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, आबकारी आयुक्त, पंजाब द्वारा उक्त बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, राज्य में शराब की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और आगामी लोकसभा चुनाव, 2024 के मद्देनजर शराब की किसी भी अवैध आवाजाही और बिक्री को रोकने के लिए राज्य में 126 नाके/चेकिंग प्वाइंट स्थापित किए गए हैं।

पंजाब आबकारी विभाग शराब की किसी भी अवैध आवाजाही की संभावना को खारिज करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

You may also like

Leave a Comment