Noida Airport: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निकट घर होने का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। यीडा एक योजना बनाने जा रहा है। जिसमें लगभग छह हजार प्लॉट्स सस्ता मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।
Noida Airport: यह नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट घर का सपना देखने वाले क्षेत्र के लोगों के लिए एक वास्तविकता बन सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द ही सस्ती प्लॉट स्कीम लाने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन के बाद, यीडा क्षेत्र में विभिन्न संपत्तियों के आवंटन में आम लोगों ने रुचि दिखाई है। प्राधिकरण की पूर्ववर्ती आवासीय भूखंड योजना में लगभग 1.50 लाख से अधिक लोगों ने जमीन के लिए आवेदन किया था। इसके बाद से ही प्राधिकरण क्षेत्र में कम आय वाले और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए छोटे-छोटे भूखंडों का नियोजन और आवंटन किया जाना चाहिए।
30 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल हो सकता है
यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा कि प्राधिकरण योजना को तेजी से बना रहा है। प्राधिकरण ने सेक्टर 16, 17, 18, 20 और 22डी में लगभग 28,900 वर्ग मीटर (60 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर) के भूखंडों का अधिग्रहण किया है. इनफॉर्मल सेक्टर के लिए 30 वर्ग मीटर के भूखंडों की योजना बनाई जानी है। प्राधिकरण कोशिश कर रहा है कि छोटे प्लॉट आम आदमी के लिए उपलब्ध हों। 30 वर्ग मीटर के एक भूखंड का कुल मूल्य 25,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर के वर्तमान आवंटन दर के अनुसार 7 लाख 77 हजार रुपए होगा। यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ से गुजरता है। यह फरीदाबाद से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
यीडा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को आरक्षण मिलेगा
इस योजना में आरक्षण भी शामिल है। यीडा द्वारा आवंटित औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को सर्वाधिक 25 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यीडा द्वारा आवंटित कार्यरत संस्थानों के कर्मचारियों को भी 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा, एक्स सर्विस मैन, वॉर विडो, एससी-एसटी और दिव्यांगों को आरक्षण का पांच प्रतिशत लाभ मिलेगा। शेष 51 प्रतिशत जनरल आवेदकों को जमीन दी जाएगी।
आवेदन कौन कर सकता है
आवेदक भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वह 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। किसी भी योजना में फ्लैट या प्लॉट पाने वालों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन में आय प्रमाणपत्र भी होना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार से निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। इसके अलावा, 10 वर्ष तक योजना के तहत आवंटित प्लॉट को सभी सफल आवेदकों और आवंटी नहीं ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त आवंटन के 60 दिनों के अंदर आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फीस समेत टोटल प्रीमियम की 30 प्रतिशत राशि और जीएसटी (यदि देय हो तो) जमा करानी होगी। शेष 70 प्रतिशत राशि दस समान किस्तों में 10 प्रतिशत ब्याज पर चुकानी होगी।