गृह मंत्री अमित शाह: दिल्ली पुलिस पर नए आपराधिक कानूनों को लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को फोन कर विशिष्ट निर्देश दिए हैं।
गृह मंत्री अमित शाह: आज से, देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी तीन आपराधिक कानून लागू हैं। दिल्ली में भी इसके तहत पहली शिकायत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इन तीन नए कानूनों से दिल्लीवासियों का पुलिस से संपर्क आसान हो जाएगा। इसके जरिए आप न केवल दिल्ली पुलिस के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, बल्कि दिल्ली से बाहर के शहरों से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जीरो एफआईआर का इस्तेमाल करके। इसके अलावा, सबूतों का रिकॉर्ड रखना और पूछताछ करना भी आवश्यक है।
इसके अलावा, शिकायतों पर कार्रवाई के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है, ताकि लोगों को देर होने पर अधिक इंतजार नहीं करना पड़े। गृह मंत्रालय से सीधे रिपोर्ट करने के कारण दिल्ली पुलिस पर इन तीन नए कानूनों को ठीक से लागू करने का दबाव है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को इसे लेकर स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि तीनों आपराधिक कानूनों को ठीक से लागू किया जाए।
रिपोर्ट के अनुसार, अमित शाह ने शीर्ष पुलिस अधिकारी को सुपरवाइजरी अधिकारियों को नए कानूनों के नियमों के अनुसार किसी भी शिकायत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने का निर्देश भी दिया है।
दिल्ली पुलिस ने नए आपराधिक कानून को लेकर क्या तैयारी की?
दिल्ली पुलिस ने 45 हजार पुलिसकर्मियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी है। सबूतों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी एक ऐप बनाया गया है। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इन कानूनों के तहत ट्रेनिंग के 15 दिन पहले से ही डमी एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी थी।