UP News: नए निकायों और सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों में घरों का सर्वे किया जाएगा। पहले मकानों और प्रतिष्ठानों को चिह्नित करना होगा।
UP News: यूपी में नए निकायों और सीमा विस्तार होने वाले क्षेत्रों से हाउस टैक्स की शत-प्रतिशत वसूली के लिए नगर विकास विभाग वार्डवार भवनों का सर्वे करेगा। पहले मकानों और प्रतिष्ठानों को चिह्नित करना होगा। हाउस टैक्स जमा करने के बाद स्थलीय जांच की जाएगी।
इसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि कितने भवन स्वामियों द्वारा हाउस टैक्स नहीं दिया जा रहा है। टैक्स नहीं देने वाले घर मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें स्वयं टैक्स भरने का मौकादिया जाएगा। ऐसा न करने पर निकाय स्वयं टैक्स निर्धारित करते हुए वसूली करेंगे।
वर्तमान में राज्य में 762 निकाय हैं। इनमें 545 नगर पंचायतें, 200 पालिका परिषदें और 17 नगर निगम शामिल हैं। ज्यादातर राज्यों में, बड़े पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और नगर निगमों को छोड़कर, भवन स्वामियों द्वारा हाउस टैक्स नहीं दिया जाता है।
इसके अलावा, नए निकायों और अधिक सीमा वाले क्षेत्रों में घर टैक्स की वसूली अभी तक रुकी हुई है। नई नियमावली आने के बाद, सभी निकायों में घर टैक्स का भुगतान करने का तरीका स्पष्ट हो गया है। सीमा विस्तार और नए निकायों में विकास कार्य पूरा होने तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा।
इसलिए, शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि निकायवार पहले सर्वे करके देखें कि कितने क्षेत्रों में आवश्यक विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, किस वार्ड में कितने घर बने हुए हैं, इसकी जानकारी भी मिलेगी। इससे पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस वार्ड से कितने घर मालिकों ने हाउस टैक्स दिया है, जिनके द्वारा टैक्स नहीं दिया जा रहा है उन्हें नोटिस देकर वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नोटिस देकर पहले स्वयं से हाउस टैक्स निर्धारित करते हुए जमा करने की सुविधा भी भवन स्वामियों को दी जाएगी।