UP News: सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुल्तानपुर की पूर्व बीजेपी सांसद मेनका गांधी की याचिका पर सुनवाई होगी। उनकी मांग है कि समाजवादी पार्टी के सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए।
UP News: भाजपा सांसद मेनका गांधी की याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लखनऊ बेंच में हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने की मांग की है। इस याचिका पर जस्टिस रंजन रॉय की बेंच दोपहर करीब तीन बजे सुनवाई करेगी।
मेनका गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है। याचिका में बीजेपी की पूर्व सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद राम भुआल निषाद ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करके तथ्यों को छिपाया है। राम भुआल निषाद के खिलाफ कुल 12 मुकदमें दर्ज किए गए हैं, जबकि उन्होंने केवल 8 की जानकारी दी है।
याचिका में उन्होंने कहा कि राम भुआल निषाद ने जमानत ली और कोर्ट में पेश हुए, लेकिन चुनाव आयोग में सिर्फ आठ केस दर्ज होने की जानकारी दी। इस याचिका के दायर होने के बाद, सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सभी 9 प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया।
BJP नेता का दावा
मेनका गांधी के वकील प्रशांत सिंह अटल कोर्ट में पेश होंगे। मेनका गांधी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आपराधिक केसों का खुलासा नहीं करना भ्रष्ट आचरण को दिखाता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 100 के तहत ऐसा करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। इसलिए, सुल्तानपुर संसदीय सीट से सपा सांसद का चुनाव शून्य करने योग्य है।
सपा से सांसद राम भुवाल निषाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट से वर्तमान भाजपा सांसद मेनका गांधी को 43174 वोटो के अंतर से हराया था। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया। बीजेपी ने पिछले दो चुनावों में इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उसे हार का सामना करना पड़ा है.