Union Minister जितेंद्र सिंह ने “भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता” के प्रति सरकार के समर्पण की पुष्टि की

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Union Minister Jitendra Singh reaffirms government's dedication to "zero tolerance against corruption"

Union Minister जितेंद्र सिंह: केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और पीएमओ, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने “भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता” के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और आज राज्यसभा में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उठाए गए कई उपायों पर प्रकाश डाला।

डीओपीटी राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की रूपरेखा इस प्रकार बताई:

  • पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल सेवाएं सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रणालीगत सुधार। इसमे शामिल है:
  • पारदर्शी तरीके से नागरिकों को कल्याणकारी लाभ के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण।
  • सार्वजनिक खरीद में ई-टेंडरिंग।
  • ई-गवर्नेंस और सरलीकृत प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन।
  • सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से सरकारी खरीद।
  • भारत सरकार में समूह ‘बी’ (अराजपत्रित) और समूह ‘सी’ पदों की भर्ती के लिए साक्षात्कार बंद करना।
  • असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर सार्वजनिक हित में अधिकारियों को सेवानिवृत्त करने के लिए एफआर-56(जे) और एआईएस(डीसीआरबी) नियम, 1958 को लागू करना।
  • अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विशिष्ट समयसीमा शुरू करने के लिए अखिल भारतीय सेवा (अनुशासनात्मक और अपील) नियमों और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों में संशोधन।
  • 26.07.2018 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन, रिश्वत देने के कार्य को अपराध घोषित करना और वाणिज्यिक संगठनों में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए परोक्ष दायित्व की शुरुआत करना।
  • केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने प्रमुख खरीद गतिविधियों में सत्यनिष्ठा संधि को अपनाने की सिफारिश की और कदाचार की प्रभावी और त्वरित जांच पर जोर दिया।
  • लोकपाल संस्था को इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ संचालित किया गया है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ अपराधों से संबंधित शिकायतों पर सीधे कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, सीवीसी ने दंडात्मक, निवारक और भागीदारी सतर्कता के माध्यम से भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

व्हिसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014, 12 मई 2014 को अधिसूचित किया गया था। हालाँकि, यह अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले खुलासों की सुरक्षा के लिए संशोधन की आवश्यकता है। लोकसभा में पेश किया गया व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित हो गया, लेकिन सोलहवीं लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त हो गया।

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