सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज कथित शराब घोटाले के मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से कथित शराब घोटाले के संबंध में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में राहत की मांग की है। Delhi High Court ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करने का फैसला चुनौती दी है। न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, मंगलवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की अवकाश पीठ मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले के संबंध में ED और CBI द्वारा दर्ज मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने निर्णय देते हुए कहा कि यह मामला मनीष सिसोदिया द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने और जनता की भरोसा खोने से जुड़ा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया का व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों का गंभीर विश्वासघात है। कथित तौर पर सिसोदिया ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों समेत महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट कर दिया था। क्योंकि सिसोदिया दिल्ली सरकार में बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं 30 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने चुनौती दी, जो सीबीआई और ED द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उनकी जमानत याचिका को खारिज खकर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को ईडी और सीबीआई ने हाईकोर्ट में इस आधार पर विरोध किया कि आरोपियों की ओर से आरोप लगाने की प्रक्रिया में देरी की जा रही है। जांच एजेंसियों ने कहा कि आबकारी नीति में बदलाव करते समय लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ हुआ। 17 नवंबर, 2021 को दिल्ली सरकार ने यह नीति लागू की, लेकिन सितंबर 2022 के अंत में इसे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया।