ADG Paliwal ने कहा कि यातायात अधिनियमों की कड़ी पालना से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
ADG Paliwal ने बताया कि नए कानूनों के तहत 60 पुलिस एक्ट में यातायात से जुड़े विषयों पर कार्रवाई के लिए थाना और सर्किल स्तर के पुलिस अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। सुगम और सुरक्षित यातायात में बाधा पहुंचाने वाली गतिविधियों, जैसे दुकानों के सामने सामान या अन्य सामग्री का प्रदर्शन, पर पुलिस अधिकारियों को संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित युवा प्रशिक्षणार्थियों को सलाह दी कि वे यातायात प्रबंधन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों को गहराई से समझें और उनका प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित करें।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस और एसओजी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और दुर्घटनाओं में पीड़ितों को तुरंत मदद एवं राहत पहुंचाने में योगदान देने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं और पुरस्कार घोषित किए हैं। इनका व्यापक प्रचार-प्रसार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की जागरूकता और सतर्कता से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।
परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की शासन सचिव एवं आयुक्त श्रीमती शुची त्यागी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में किसी नागरिक की मृत्यु उस व्यक्ति के परिवार के लिए एक गहरी त्रासदी होती है। उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन के 4 ई के सिद्धांत—इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन और इमरजेंसी—का उल्लेख करते हुए कहा कि दुपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनने और चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने की आदत से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है।