Punjab Women Commission : चरणजीत सिंह चन्नी को 19 नवंबर को स्पष्टीकरण देने के लिए समन
Punjab Women Commission ने पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वत: संज्ञान लिया है और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस गिद्दड़बाहा निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप से संबंधित है।
आयोग ने महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित मामलों के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चरणजीत सिंह चन्नी को 19 नवंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे पंजाब राज्य महिला आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया है। एससीओ नंबर 5, पहली मंजिल, चरण-1, एसएएस नगर (मोहाली)। उनसे आरोपों के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा गया है.