Arvind Kejriwal Bail: कोर्ट ने केजरीवाल को सात अलग-अलग शर्तों पर जमानत दी है। ED ने कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को ठुकरा दिया।
Arvind Kejriwal Bail: Delhi शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली की कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसके अलावा, कुछ शर्ते भी लिगाई है। ED ने कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था। ईडी की इस अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में शुक्रवार को ED ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उधर, अरविंद केजरीवाल को कल ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को आदेश दिया है कि वह मामले की जांच पूरी होने तक देश छोड़ नहीं जा सकते और ना तो किसी भी गवाह से बात कर सकते हैं। केजरीवाल को पांच शर्तों पर कोर्ट ने जमानत दी है।
क्या हैं वो पांच शर्ते?
1. सीबीआई की विशेष जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत का आदेश दिया है।
2 उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि केजरीवाल बिना कोर्ट के आदेश के देश छोड़कर नहीं जा सकते।
3. वह जांच के संबंध में जांच एजेंसी या अदालत के समक्ष, जैसा भी मामला हो, खुद को उपलब्ध कराएंगे।
4. वह इस मामले से जुड़े किसी भी सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।
5. वह ना तो इस मामले से संबंधित किसी भी गवाह से संपर्क करेंगे और ना ही इस मामले की कोई फाइल को देखेंगे।
हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर प्रतिबंध लगाया
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को जमानत देने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई होने तक उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, “यह आदेश (जमानत पर जेल से रिहाई का) प्रभावी नहीं होगा जब तक हम इस पर सुनवाई नहीं कर लेते।ईडी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राऊज एवेन्यू स्थित सीबीआई की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदू के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई।
पीठ के समक्ष ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने आरोपी मुख्यमंत्री की रिहाई पर रोक लगाने और तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि ईडी को संबंधित निचली अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। हाई कोर्ट के समक्ष राजू ने कहा, “मैं तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। कल (गुरुवार) रात 8 बजे आदेश सुनाया गया। आदेश बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हमें (केजरीवाल की) जमानत का विरोध करने का स्पष्ट अवसर नहीं दिया गया।” अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की इन दलीलों के बाद दो सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को विशेष अदालत से दी गई जमानत के बाद जेल से रिहाई के आदेश पर रोक लगा दी।