उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही को बर्दाश्त न करने के निर्देश दिए। जानें, किस प्रकार चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में सुधार, नाम जोड़ने-हटवाने की प्रक्रिया और DCC की स्थापना की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने हाल ही में जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मतदाता सूची के संशोधन में पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से छूटना नहीं चाहिए।
पारदर्शी पुनरीक्षण प्रक्रिया पर जोर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई हैं, ताकि विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के एसआईआर अभियान के बारे में पूरी जानकारी साझा की जा सके। साथ ही, बूथ लेवल एजेंट (BLA) की नियुक्ति का अनुरोध किया गया है, जो बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की सहायता करेंगे।
गणना प्रपत्रों का वितरण तेज करने का निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि गणना प्रपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ जिलों में वितरण की प्रगति धीमी थी। इन जिलों में वितरण को तेज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, BLO एप (वर्जन 8.7) को डाउनलोड कर गणना प्रपत्रों का वितरण ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा।
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मतदाता सूची में सुधार और नामों की मैपिंग
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में 2003 की सूची के नामों की मैपिंग को तीन दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा को प्रभावी ढंग से प्रचारित करने की बात की, ताकि नागरिकों को सूची में सुधार या नाम जुड़वाने-हटवाने में कोई समस्या न हो।
जिला संपर्क केंद्र (DCC) की स्थापना और नागरिकों से अपील
मतदाताओं की सुविधा के लिए, जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर (DCC) स्थापित किया है, जो 7 फरवरी 2026 तक संचालित रहेगा। अपर जिलाधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि नागरिक अब अपने मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी, शिकायत, या नाम जोड़ने-हटवाने के लिए इस केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इस केंद्र के लिए टेलीफोन नंबर 0562-2250170 और टोल-फ्री नंबर 1950 उपलब्ध हैं।
चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके नागरिकों से अपील की है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जरूर दर्ज कराएं, ताकि वे लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें।