Delhi Police ने आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस बिभव कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस बिभव कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम बिभव कुमार को सिविल लाइंस थाना में पूछताछ करने आई है। उन्हें शनिवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाना है, पुलिस ने बताया। पीटीआई को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिभव कुमार को मुख्यमंत्री आवास से दिल्ली पुलिस की एक टीम ने दोपहर के आसपास गिरफ्तार किया था।
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा भी बिभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद सिविल लाइंस थाने पहुंचे हैं। बिभव कुमार के अधिवक्ता करण शर्मा ने बताया कि पुलिस से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। हमने उन्हें ई-मेल के माध्यम से सूचित किया कि हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। साथ ही बिभव की शिकायत पुलिस को भी मिलनी चाहिए। वकील ने बताया कि पुलिस ने हमें एफआईआर की प्रति भी नहीं दी है।
‘आप’ लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव नासियार ने कहा कि हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि हमें अभी तक एफआईआर की प्रतियां नहीं मिली हैं। अब मुझे पता चला है कि बिना किसी सूचना के उन्हें सिविल लाइंस थाना लाया गया है, हालांकि आदेश शाम चार बजे तक सुरक्षित है। हम अब अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है।
स्वाति ने सीएम हाउस में मारपीट का आरोप लगाया था
13 मई को स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार और उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपीट करने का आरोप लगाया था, जैसा कि जानकारी मिली है। गुरुवार को स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें इसके बाद से बिभव कुमार की तलाश कर रही थीं।
‘आप’ की राज्यसभा सांसद ने बिभव कुमार पर कई गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में कहा गया है कि बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को कई बार थप्पड़ और लात मार दी थीं। बिभव पर स्वाति मालीवाल ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।
बिभव ने स्वाती मालीवाल के खिलाफ भी दर्ज कराई शिकायत
साथ ही, बिभव कुमार ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाबी शिकायत दी है। उसने अपनी शिकायत में स्वाति मालीवाल पर सीएम के सिविल लाइंस आवास में ‘अनधिकृत प्रवेश’ करने और उन्हें ‘मौखिक रूप से दुर्व्यवहार’ करने का आरोप लगाया है। उसने भाजपा को भी इस मामले में संलिप्त बताया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकने की सजा), 354 बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (शब्द, इशारा या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा का अपमान करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।