PUNJAB NEWS : पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर अपराध) को सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एडीजीपी को भेजे गए एक पत्र में, पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री कंवरदीप सिंह ने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अश्लील और अभद्र सामग्री अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे दिन-प्रतिदिन सोशल मीडिया के जबरदस्त प्रभाव में आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार अश्लील सामग्री अपलोड कर रहे हैं। यह प्रथा बच्चों पर प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभाव को प्रस्तुत कर रही है, जिसकी जाँच की जानी चाहिए।
अध्यक्ष ने कहा कि मादक पदार्थों को बढ़ावा देने वाले अस्पष्ट वीडियो, वीडियो और सोशल मीडिया पर बंदूक संस्कृति का महिमामंडन करने वाली ऐसी सामग्री को हटाने और तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के अलावा कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिया कि इस तरह की सामग्री पर कड़ी नजर रखने के लिए मुख्य कार्यालय में एक नोडल अधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसी सामग्री विदेश से अपलोड की जाती है, तो साइट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपलोड की गई सामग्री को देखने के बाद क्लिप तैयार करने और इसे बीएनएस 2023 आईटी अधिनियम, 2000 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की संबंधित धाराओं के तहत सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
आयोग ने आयोग को उपरोक्त निर्देश के मद्देनजर की गई कार्रवाई के बारे में 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में सूचित करने के लिए भी कहा है।