CEO Sibin C: औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यापार या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत मतदाताओं के लिए सवेतन अवकाश
– नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत पंजाब के 3 सीमावर्ती जिलों में अवकाश की घोषणा
CEO Sibin C: आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर, पंजाब में कार्यरत जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के मतदाताओं के लिए विशेष अवकाश घोषित किया गया है, जिससे वे 19 अप्रैल, 2024 को अपने-अपने राज्यों में वोट डाल सकेंगे।
मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने बताया कि पंजाब के सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, जो राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के पंजीकृत मतदाता हैं, वे अपना वोटर कार्ड प्रस्तुत करने पर 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को विशेष अवकाश के लिए पात्र हैं। यह अवकाश उनके अवकाश शेष से नहीं काटा जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी(1) के अनुसार, पंजाब में किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापार, कारोबार या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के मतदाताओं को भी 19 अप्रैल, 2024 को सवेतन अवकाश मिलेगा, ताकि वे चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकें।
इसके अतिरिक्त, 19 अप्रैल को सीमावर्ती जिलों पठानकोट, फाजिल्का और मुक्तसर साहिब में स्थित सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 के तहत भी मान्य होगा। इस संबंध में पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।