Nazul Land Bill: नजूल की संपत्ति आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय है। योगी सरकार को इस कानून पर पार्टी के कई नेताओं समेत सहयोगियों का भी झेलना पड़ रहा है.
Nazul Land Bill: योगी आदित्यनाथ सरकार ने मानसून सत्र में नजूल भूमि विधेयक प्रस्तुत किया था। जो विधानसभा में पारित हो गया, लेकिन गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानपरिषद में जबरदस्त हंगामे के बीच ये बिल लटका रहा। इसके बाद इसे प्रवर समिति को भेजा गया। यह हैरान करने वाला है कि सीएम योगी को इस विधेयक पर विपक्षी पार्टियों के अलावा कई बीजेपी नेताओं और उनके सहयोगियों का भी विरोध मिल गया।
बुधवार को संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को पेश किया और कहा कि कई बार जनहित के कार्यों में भूमि का प्रबंध करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने में देरी होती है। उनका कहना था कि इसके बाद नजूल संपत्ति को सार्वजनिक हितों की योजनाओं में उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन सपा-कांग्रेस सहित एनडीए के कई सदस्यों और बीजेपी नेताओं ने भी इस कानून का विरोध किया। ऐसे में सवाल उठता है कि नजूल भूमि क्या होती है और नजूल भूमि एक्ट में क्या है?
नजूल की जमीन क्या है?
अंग्रेजी हुकूमत के दौरान उनका विरोध करने वाले आंदोलनकारियों या राजा-रजवाड़े की जमीन छीन ली जाती थी।इस जमीन पर ब्रिटिश हुकूमत कब्जा कर लेती थी। ऐसी जमीनों को नजूल सम्पत्ति कहा जाता है। भारत की आजादी के बाद, इस जमीन और अन्य संपत्ति राज्य सरकार के पास चली गई। जिसे सरकार लीज पर देने लगी.
राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जमीन को लीज पर देने की अवधि 15 से 99 वर्ष हो सकती है। यह जमीन हर राज्य में है। यूपी सरकार इसी भूमि को लेकर ये विधेयक लाई है। इन संपत्ति का उपयोग अस्पताल, स्कूल और पंचायत जैसे सार्वजनिक संस्थानों में किया जाता है।
नजूल भूमि विधेयक क्या है?
नजूल संपत्ति विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई नजूल संपत्ति का पट्टा पर लिया है और पट्टे का किराया नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। वउसमें किसी तरह के अनुबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है तो उसका नवीनीकरण कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को 30 साल के लिए पट्टे का रिन्यू किया जाएगा। पट्टे का समय पूरा होने पर संपत्ति सरकार को मिल जाएगी। यदि पट्टा अवधि खत्म होने के बाद नजूल संपत्ति का इस्तेमाल होता है, तो डीएम पट्टे का किराया निर्धारित करेगा।
जमीन की हस्तांतरण
नियमों के अनुसार, नजूल जमीन का हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन जमीन का मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता। उस पर सरकार का ही मालिकाना हक रहता है. केवल उसके उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है.