Sixteenth Finance Commission (XVIFC) ने अपने कार्य कलाप से संबंधित मुद्दों पर आम जनता, संस्थानों और संगठनों से सुझाव/विचार आमंत्रित किए

Sixteenth Finance Commission (XVIFC) ने अपने कार्य कलाप से संबंधित मुद्दों पर आम जनता, संस्थानों और संगठनों से सुझाव/विचार आमंत्रित किए

Sixteenth Finance Commission (XVIFC) ने नीचे दिए गए निर्देशों के साथ-साथ XVIFC द्वारा अपनाए जा सकने वाले वैचारिक विवरण पर आम जनता, इच्छुक संगठनों और व्यक्तियों से सुझाव/विचार आमंत्रित किए है। XVIFC के कार्य से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर भी विचार आमंत्रित किए जाते हैं।

सुझाव 16वें वित्त आयोग की वेबसाइट https://fincomindia.nic.in/portal/feedback) के माध्यम से ‘सुझाव के लिए कॉल’ अनुभाग के तहत प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सोलहवें वित्त आयोग (XVIFC) का गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति ने  डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 31 दिसम्‍बर, 2023 को एक अधिसूचना के माध्यम से किया था। XVIFC को निम्नलिखित मामलों में 01 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से पांच साल की अवधि के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता है:

  1. केन्‍द्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, जो संविधान के अध्याय I, भाग XII के तहत उनके बीच विभाजित किया जाना है, या किया जा सकता है और ऐसी आय के संबंधित शेयरों का राज्यों के बीच आवंटन;
  2. वे सिद्धांत जो अनुच्छेद के खंड (1) के प्रावधानों में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि से राज्यों की आय की अनुदान सहायता और उनकी आय की भुगतान की जाने वाली अनुदान सहायता राशि को नियंत्रित करते हैं और;
  3. राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।

XVIFC को आपदा प्रबंधन कानून, 2005 (2005 का 53) के तहत गठित निधियों के संदर्भ में, आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और उस पर उचित सिफारिशें करने का भी आदेश दिया गया है।

SOURCEhttps://pib.gov.in/

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