Sibin C: पंजाब में 1 जून को अवकाश घोषित
Sibin C: पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने घोषणा की कि मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोट डालने की अनुमति देने के लिए 1 जून 2024 (शनिवार) को पंजाब में विशेष अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 30 मई 2024 को शाम 5 बजे से 1 जून 2024 को शाम 7 बजे तक और चुनाव परिणाम के दिन 4 जून 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
सिबिन सी ने आगे बताया कि पंजाब में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान 1 जून, 2024 को राजपत्रित अवकाश मनाएंगे। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत भी घोषित किया गया है। पंजाब में औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायों, व्यापारों या किसी अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी(1) के अनुसार 1 जून, 2024 को वोट डालने के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा। इस संबंध में पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।
सीईओ ने यह भी बताया कि 1 जून को चुनाव के मद्देनजर 30 मई 2024 को शाम 5 बजे से 1 जून 2024 को शाम 7 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। इसके अतिरिक्त, मतगणना के दिन 4 जून 2024 को सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
सिबिन सी ने बताया कि मतदान एक जून को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे आगे आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में भाग लें, ताकि चुनाव आयोग के ‘इस वार 70 पार’ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।