Rouse Avenue Court: के.कविता, केजरीवाल और सिसोदिया को जेल से राहत नहीं मिली, न्यायिक हिरासत बढ़ी

Rouse Avenue Court: के.कविता, केजरीवाल और सिसोदिया को जेल से राहत नहीं मिली, न्यायिक हिरासत बढ़ी

Rouse Avenue Court: दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।

Rouse Avenue Court: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ा दी है। आज, तीनों नेता एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। सिर्फ सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई गई है। वे ED मामले में जमानत पा चुके हैं।

ED और CBI जांच पूरी

ED और CBI की जांच दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाप्त हो गई है। सोमवार को सीएम केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं, ED पहले से ही इस मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है। सोमवार को सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, व्यापारी पी शरथ चंद्र रेड्डी, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा के नाम शामिल हैं। 12 अगस्त को सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई होगी।

जमानत याचिका पर आदेश

सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वे दिल्ली शराब घोटाले में मुख्य सूत्रधार निभाते हैं। अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अंतरिम जमानत दी थी। 20 जून को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन अगले ही दिन ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचकर इस पर स्टे ले लिया था।

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