RAJASTHAN NEWS : युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं

RAJASTHAN NEWS : युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं

RAJASTHAN NEWS : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को कलक्टोरेट सभागार में नार्को समन्वय केंद्र की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए, जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को जिले में युवाओं को नशीली दवाओं की लत से दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर एक प्रभावी कार्य योजना लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने नशा मुक्त जयपुर अभियान के तहत तंबाकू मुक्त पुलिस स्टेशन का पोस्टर जारी किया। उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के साथ-साथ स्कूलों और कॉलेजों के पास स्थित दुकानों पर तंबाकू उत्पाद बेचने, दवा की दुकानों की जांच और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, निर्धारित सीमा से अधिक दवाओं की बिक्री, बिना लाइसेंस के दवाओं की बिक्री सहित सभी प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बैठक में जिला कलेक्टर ने औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को जयपुर जिले में 100 प्रतिशत मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दुकानदारों को प्रेरित करने का निर्देश दिया। दवा नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने और प्रतिबंधित दवाओं को बेचने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ निलंबन और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, उन्होंने युवाओं को नशीली दवाओं के चंगुल में पड़ने से बचाने के लिए गहन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने इसे जन अभियान बनाने के लिए नशा मुक्त जयपुर अभियान के तहत ई-शपथ लेने के लिए अधिक से अधिक युवाओं को प्रेरित करने का भी निर्देश दिया।

जिला पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आनंद शर्मा ने कहा कि सिगरेट और तंबाकू से संबंधित उत्पादों को नियंत्रित करने के लिए कोटपा अधिनियम, 2003 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू की बिक्री और तंबाकू से संबंधित विज्ञापन प्रतिबंधित हैं कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कारावास की सजा दी जाती है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू और नशीली दवाओं की बिक्री प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को नशे की आदत से दूर रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा विशेष जागरूकता अभियान ऑपरेशन नॉक आउट भी चलाया जा रहा है।

बैठक में बताया गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (एफ) के तहत मादक पदार्थ मामले के अपराधियों के खिलाफ वित्तीय जांच करने का प्रावधान है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित संपत्ति, चाहे वह परिवार के किसी अन्य सदस्य या बेनामी के नाम पर हो, मुकदमे से पहले छह साल की अवधि तक जब्त या फ्रीज की जा सकती है। अधिनियम के तहत, वाणिज्यिक मात्रा में बरामद मादक पदार्थों के तस्करों और इस तरह की प्रथाओं के आदी तस्करों को एक साल तक जेल में रखने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे अपराधियों के खिलाफ मानस पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1933 पर शिकायत दर्ज करा सकती है।

उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को जिले में बिना लाइसेंस के चल रहे अवैध नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और नवजीवन योजना के चिन्हित व्यक्तियों के परिवारों को योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सुरम चंद शर्मा, सहायक आयुक्त राजस्व जितेंद्र मिश्रा, पीओ आईसीडीएस अनु भील, महाप्रबंधक डीआईसी संसार चंद, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव मगोत्रा ​​के अलावा अन्य नोडल अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और अन्य चुनाव अधिकारी उपस्थित थे।

 

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