Punjab State Women Commission ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पटियाला को 7 अप्रैल, 2025 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें पटियाला जिले के जनसुहा गांव में एक महिला के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों के जवाब में की गई कार्रवाई का विवरण दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद आयोग ने अपनी पहल पर कार्रवाई करते हुए एसपी रैंक के एक पुलिस अधिकारी को व्यापक जांच करने का निर्देश दिया। पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के तहत अपने अधिकार को लागू करते हुए आयोग ने पुलिस से तत्काल अपडेट की मांग की है।
अध्यक्ष राज लाली गिल ने जोर देकर कहा कि जांच के परिणाम के आधार पर महिला को परेशान करने या दबाव बनाने के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आयोग के समर्पण की पुष्टि करते हुए अध्यक्ष ने दृढ़ता से कहा, “आयोग किसी भी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न या महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के लिए खड़ा नहीं होगा।