Punjab News :पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग के चेयरमैन ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को तालिबानी सज़ा मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए
Punjab News : पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने लुधियाना में तालिबानी शैली की सजा की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, लुधियाना में एक कपड़ा फैक्ट्री के मालिक ने एक माँ और उसकी तीन बेटियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उन्हें कथित चोरी के लिए सजा के तौर पर काले चेहरे और “मैं चोर हूँ” लिखकर परेड करने के लिए मजबूर किया। यह घटना बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए चेयरमैन ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और 79 के साथ-साथ बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और भारतीय दंड संहिता, 2023 के लागू प्रावधानों के तहत तुरंत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। चेयरमैन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है और पुलिस कमिश्नर को 23 जनवरी, 2025 तक की गई कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
अध्यक्ष ने पुलिस आयुक्त को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के अनुसार बच्चों की तस्वीरें साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।
इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष ने लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को फैक्ट्री मालिक और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। डिप्टी कमिश्नर को सात दिनों के भीतर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को रिपोर्ट देने को कहा गया है।