Haryana CM Saini की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
इन नियमों को हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) संशोधन नियम, 2024 कहा जा सकता है। ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकार) नियम, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (1) तथा (2) में निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:- धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनकी अवधि अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को बीस वर्ष पूरी हो गई है, वे मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए इन नियमों के प्रारंभ की तिथि के पश्चात किसी भी समय अनुलग्नक-I में संबंधित कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं।
धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनकी अवधि अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को बीस वर्ष पूरी नहीं हुई है, वे मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए बीस वर्ष पूरी होने की तिथि के पश्चात किसी भी समय संबंधित कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं।
source: https://prharyana.gov.in