Haryana News: DMC अरुण भार्गव ने कहा कि अगर किरायेदार मर गया है और उसके परिवार का कोई सदस्य अब दुकान चला रहा है, तो उसका पति, पोता या पत्नी होना चाहिए। इसके दस्तावेज दिखाने की जरूरत है।
DMC ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक प्रदेश में 11744 आवेदन आए थे, जिसमें 5863 स्वीकृत हुए और 4943 लोगों ने निर्धारित फीस जमा कराई।
Haryana News: Panipat निगम क्षेत्र में 20 साल से अधिक समय से रह रहे किरायेदारों को जल्द ही मालिकाना हक मिलेगा। पोर्टल अब आवेदन के लिए खुला है, और 30 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं।
किराये के मूल दस्तावेजों के साथ फाइल बनाकर नगर निगम के संबंधित ब्रांच में संपर्क करना होगा। इसके लिए निगम अधिकारी जिम्मेदार हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की रिपोर्ट पर अंतिम फैसला किया जाएगा, फिर संबंधित को मौके के कलेक्टर रेट के मुताबिक फीस जमा करानी होगी।
ये दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता है
DMC अरुण भार्गव ने कहा कि अगर किरायेदार मर गया है और उसके परिवार का कोई सदस्य दुकान चला रहा है, तो वह उसका पति, पत्नी या बेटा होना चाहिए। इसके दस्तावेज दिखाने की जरूरत है।
डीएमसी ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक राज्य में 11744 आवेदन आए थे, जिसमें 5863 स्वीकृत हुए और 4943 लोगों ने निर्धारित फीस जमा कराई। 4900 रजिस्टर हो चुके हैं। 817 आवेदन अभी भी जारी हैं। सरकार और निदेशालय ने बताया कि किरायेदार 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल का होना चाहिए।