Haryana NEWS: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नगर निगम-फरीदाबाद को शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

Haryana NEWS: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नगर निगम-फरीदाबाद को शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

Haryana NEWS : एक महत्वपूर्ण निर्णय में, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नगर निगम-फरीदाबाद के कामकाज पर अप्रसन्नता व्यक्त की है और एक शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

फरीदाबाद निवासी श्री राजा राम ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके संपत्ति कर का गलत आकलन नगर निगम-फरीदाबाद द्वारा बहुत अधिक राशि पर किया गया है।उन्होंने कहा कि कर निर्धारण में पारदर्शिता नहीं रखी गई और बार-बार अनुरोध के बावजूद न तो सही गणना समय पर की गई और न ही उनकी आपत्तियों का समाधान किया गया।

जानकारी देते हुए आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि मामले की जांच के बाद आयोग ने पाया कि भले ही निगम द्वारा संपत्ति कर की फिर से गणना की गई हो, लेकिन इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी खेदजनक है।आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता ने आयोग से संपर्क नहीं किया होता और निरंतर प्रयास नहीं किए होते, तो उसे विभाग द्वारा की गई मनमाने गणना के आधार पर संपत्ति कर की एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता।

गौरतलब है कि नगर निगम-फरीदाबाद ने शुरू में वर्ष 2023-24 के लिए 16,06,360 रुपये और 70 पैसे का संपत्ति कर तय किया था, जिसे अब घटाकर 87,358 रुपये कर दिया गया है।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17 (1) (एच) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।यह मुआवजा नगर निगम-फरीदाबाद के कोष से दिया जाएगा।

नगर निगम-फरीदाबाद के आयुक्त को यह राशि शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा करने और मामले में जिम्मेदार कर्मचारियों से इस मुआवजे की वसूली करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने बार-बार गलत गणना की और अनावश्यक देरी की।

Related posts

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5,000 करोड़ रुपये के धान घोटाले के आरोपों का किया खंडन

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिए कड़े निर्देश: हरियाणा में कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा

हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर कड़ा संदेश: लोकतांत्रिक संवाद के लिए सरकार हमेशा तैयार