हरियाणा सरकार ने मृतकों के सम्मान के लिए सभी जिलों में शव वाहन सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने जन जागरूकता और संपर्क सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया।
हरियाणा सरकार ने मृतकों के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में शव वाहन सेवा सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को आदेश दिया कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक चालू शव वाहन सेवा उपलब्ध हो।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि मृतक व्यक्तियों का सम्मानजनक परिवहन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और कई गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कुछ जिलों में शव वाहन सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी जिलों में इन सेवाओं की उपलब्धता और संपर्क विवरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
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उन्होंने आगे कहा, “प्रत्येक जिले में कम से कम एक चालू शव वाहन सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। यह सेवा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन या किसी अधिकृत एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।”
इसके अलावा, डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले के सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सक्रिय शव वाहनों के संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं। यह जानकारी जिला अस्पताल, उपमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), मेडिकल कॉलेज, मुर्दाघर, पोस्टमार्टम केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
डॉ. मिश्रा ने जोर देकर कहा कि इस आदेश का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शव वाहन विशेष रूप से सुसज्जित और एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किए गए वाहन हैं, जो आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और घायल या बीमार व्यक्तियों के सुरक्षित परिवहन के लिए तैयार किए गए हैं।
हरियाणा सरकार का यह कदम मृतकों के सम्मान और उनकी पारिवारिक गरिमा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।