हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत: रिटायरमेंट वर्ष में भी मिलेगा वेतन इंक्रीमेंट का लाभ

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत: रिटायरमेंट वर्ष में भी मिलेगा वेतन इंक्रीमेंट का लाभ

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रिटायरमेंट साल में भी मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) का लाभ, जानिए कोर्ट के निर्देश और नियम की पूरी जानकारी।

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले नौ महीने या उससे अधिक सेवा पूरी की है, तो वह रिटायरमेंट वर्ष में भी वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) पाने का हकदार होगा, भले ही वह 1 जुलाई को सेवा में न हो।

यह फैसला हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है, जो पहले रिटायरमेंट के साल में वेतन वृद्धि से वंचित रह जाते थे। न्यायालय की खंडपीठ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर ने यह आदेश रोशन लाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है।

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याचिका में हरियाणा सिविल सर्विसेज (वेतन) नियम, 2016 के नियम 29 को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में नहीं होते, उन्हें उस वर्ष का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यदि कर्मचारी ने वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नौ महीने की सेवा पूरी कर ली है, तो केवल 1 जुलाई को सेवा में न होने के आधार पर उन्हें लाभ से वंचित करना अनुचित है।

हाईकोर्ट ने इस दलील को मानते हुए कहा कि कर्मचारी जिसने अपने इंक्रीमेंट वर्ष में नौ महीने या अधिक सेवा पूरी की है, उसे वेतन वृद्धि का अधिकार मिलेगा, चाहे वह 1 जुलाई को रिटायर या अवकाश पर हो। हालांकि, जिन कर्मचारियों ने इस वर्ष में छह महीने या कम सेवा की है, वे इस फैसले के लाभ से वंचित रहेंगे।

यह आदेश हरियाणा सरकार के हजारों कर्मचारियों को राहत देगा और भविष्य में वेतन वृद्धि से वंचित होने की समस्या को समाप्त करेगा। न्यायालय ने सरकार को भी चेतावनी दी है कि वे तकनीकी आधार पर कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों को न रोकें।

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