हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद एक अहम घोषणा की। बैठक में टूरिस्ट गाड़ियों के परमिट की अवधि को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। अब ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों की अधिकतम वैधता को बढ़ाया गया है। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि अब NCR क्षेत्र में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम वैधता 12 साल होगी, जबकि डीजल गाड़ियों के लिए यह अवधि 10 साल तक सीमित रखी गई है।
नॉन-NCR क्षेत्र के लिए 12 साल की अवधि तय
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे बताया कि नॉन-NCR क्षेत्र में सभी प्रकार की गाड़ियों – चाहे वह पेट्रोल, सीएनजी, डीजल या इलेक्ट्रिक हों – के लिए अधिकतम अवधि 12 साल तय की गई है। इसके अलावा, स्कूल बसों, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, और गूड्स कैरिज के लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य ईंधन से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल निर्धारित की गई है। डीजल गाड़ियों के लिए इस श्रेणी में भी अधिकतम अवधि 10 साल ही रखी गई है।
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18 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र
कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने यह भी घोषणा की कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि इस सत्र में 21 एजेंडे पर चर्चा की जाएगी, जिनमें से 19 को मंजूरी दी गई है।
छह जिलों के गांवों की तहसील बदली
सीएम सैनी ने बताया कि छह जिलों के गांवों की तहसीलें बदल दी गई हैं। यह फैसला प्रशासनिक सुधार और नागरिक सेवाओं को तेज करने के उद्देश्य से लिया गया है। लोगों की लंबे समय से उठ रही मांग के बाद यह कदम उठाया गया है।
नए अपराधिक कानूनों के लिए अभियोजन विभाग में सृजित किए गए 48 पद
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा नियम 2013 में संशोधन किया गया है। इसके तहत, नए अपराधिक कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अभियोजन विभाग में 48 नए पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 24 पद उप-निदेशक और 24 पद सहायक निदेशक के होंगे।