भारत निर्वाचन आयोग (ECI ) ने राज्य में आगामी चुनावों को देखते हुए बिहार से बूथ स्तर के एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है।इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े राज्य के लगभग 280 बीएलए भाग ले रहे हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त एस. चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ ज्ञानेश कुमार ने अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएलए को संबोधित किया।4 मार्च, 2025 को आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सी. ई. ओ.) सम्मेलन के दौरान प्रशिक्षण की अवधारणा की गई थी।आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित किया और जोर देकर कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी नियमावली, दिशानिर्देशों और निर्देशों में उल्लिखित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा।
बी. एल. ए. को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नियुक्ति, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अवलोकन दिया गया था।प्रशिक्षण कार्यक्रम ने उन्हें मतदाता सूची की तैयारी, अद्यतन और संशोधन और संबंधित प्रपत्रों और प्रारूपों सहित चुनाव प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया।बी. एल. ए. को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाता है और आर. पी. अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटि-मुक्त मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।बीएलए को आरपी अधिनियम 1950 की धारा 24 (ए) और 24 (बी) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधान के उपयोग के लिए भी प्रशिक्षित किया गया था, यदि वे प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से व्यथित हैं।