Delhi Nursery Admission: 62 नियमों को हटाकर, अब इन शर्तों पर दाखिला

Delhi Nursery Admission: By removing 62 rules, now admission is on these conditions

Delhi Nursery Admission: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस बार प्रवेश नए नियमों के अनुसार वहीं होगा। नियमावली से कुछ शर्तों को हटा कर अभिभावकों को राहत दी गई है। ताजा अपडेट क्या है?

Delhi Nursery Admission: दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की भागदौड़ शुरू होने वाली है। राजधानी के 1700 स्कूलों में 28 नवंबर से नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी और 20 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग ने पहले ही नर्सरी में दाखिले के नियमों को अपडेट किया है। विभाग ने नियमावली से पॉइंट्स को हटाया जो आधार नहीं थे और स्कूल में दाखिला नहीं देते थे।

इनमें करीब 62 पॉइंट्स हैं। प्राइवेट स्कूलों को दाखिला देने के लिए हटाए गए नियमों को अब आधार नहीं बनाया जा सकता है, नए बदलावों के अनुसार। स्कूलों को निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों को नर्सरी में दाखिला देने के लिए कुछ मानक निर्धारित करने की अनुमति दी है, लेकिन कुछ मानकों को हटा दिया गया है

यह मानक नियमावली से बाहर है

नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक, शाकाहारी, कामकाजी, स्कूल परिवहन, दोनों माता-पिता का काम करना, पहले आओ पहले पाओ: पहला बच्चा; ट्रांसफर केस; बच्चे का राज्य; अभिभावकों की योग्यता; म्यूजिक-स्पोर्ट्स में अभिभावकों की प्रतिक्रिया; अभिभावकों का उसी स्कूल की दूसरी शाखा में काम करना इंटरव्यू, मैनेजमेंट कोटा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति, स्कॉलर विद्यार्थी, अडॉप्टेड बच्चा, जुड़वां बच्चे, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक, चचेरा भाई-बहन आदि

अब स्कूल इन मानकों को सौ अंक देने का आधार नहीं बना सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय के नियमों का पालन करें, जो हर जिले में गठित निगरानी सेलों द्वारा देखा जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल बच्चे की शैक्षिक योग्यता के अलावा निर्धारित मानकों पर दाखिला दें। स्कूल को हटाए गए मानकों से कोई लेना-देना नहीं है।

नर्सरी में प्रवेश के लिए आवश्यक नियम

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 2025 से 26 तक नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया है। शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.edudel.nic.in पर प्रवेश सूचनाएं अपलोड की जाती हैं। दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम तीन साल होनी चाहिए; हालांकि, इस नियम से तीस दिन की छुट्टी दी जा सकती है। प्री-प्राइमरी स्कूल में दाखिले की उम्र पांच वर्ष होगी। पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए छह वर्ष की उम्र होनी चाहिए। वंचित समूह (DG), आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) और दिव्यांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

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