DELHI NEWS : दिल्ली में हैवी व्हीकल की आयात क्यों नहीं रुकी?ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए हैं

DELHI NEWS : दिल्ली में हैवी व्हीकल की आयात क्यों नहीं रुकी?ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए हैं

DELHI NEWS :  दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे लोग सांस लेने में मुश्किल हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी और आसपास के जिलों में ग्रेप-4 की पाबंदियों को लागू करने का आदेश दिया।

DELHI NEWS : Delhi NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। SC ने कहा कि राजधानी में ग्रेप-4 की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। ट्रकों की आगमन क्यों नहीं रोका जा सकता? अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस को राजधानी के सभी प्रवेश द्वारों को देखने के लिए कहा।

वायु प्रदूषण पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। सप्ताह की शुरुआत में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को लागू किया गया, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया था। इसके परिणामस्वरूप, ट्रकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया और निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगा दी गई।

113 प्रवेश स्थानों पर चेकपोस्ट

SC ने निर्णय दिया कि दिल्ली सरकार और पुलिस राजधानी में वाहनों के प्रवेश को रोकने में असफल रहे। अदालत ने दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांगी ताकि पता लगाया जा सके कि भारी वाहनों को वास्तव में प्रवेश दिया गया था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि दिल्ली में लगभग सौ एंट्री प्वाइंट्स हैं जहां कोई चेकपोस्ट नहीं है। अदालत ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से कहा कि सभी 113 प्रवेश द्वारों पर चेकपोस्ट लगाए जाएं।

13 अधिवक्ता कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बार के 13 वकीलों को मामले की जांच करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया. वे सभी एंट्री प्वाइंट्स पर जाकर 25 नवंबर से पहले रिपोर्ट देंगे कि क्या दिल्ली से बाहर भारी वाहनों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCV) को अनुमति दी जा रही है या नहीं।

25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी

अदालत ने एनसीआर राज्यों को ग्रेप स्टेज-4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के लिए दल बनाने का आदेश दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को होने वाली सुनवाई में निर्णय लेगा कि ग्रेप-4 को हटाया जाए या नहीं।

अदालत में बच्चों के अभिभावकों ने क्या कहा?

अभिभावकों की ओर से मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि वह इस मामले में गरीब परिवारों की पैरवी कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चों के पिता वाहन चलाते हैं। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए उनके घर पर कोई ऐसा तकनीकी उपकरण उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति देनी चाहिए, जिनके अभिभावक इसके लिए तैयार हैं, ताकि बच्चों को पढ़ाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर अदालत ने कहा कि सोमवार को 13 कमिश्नर की रिपोर्ट को देखेंगे और फैसला लेंगे कि क्या स्टेज 4 से कम की पाबंदी लागू की जा सकती है या नहीं, साथ ही उनकी मांगों पर भी विचार करेंगे।

Related posts

Delhi Pollution : दिल्ली में प्रदूषण ने जानवरों का जीवन भी खराब कर दिया, जो खतरनाक हो गया

Delhi Weather : दिल्ली में 14 ट्रेनें लेट हुई हैं, जबकि 11 ट्रेनों का रूट बदला गया है; कितनी विजिबिलिटी है और AQI?

DDA का सर्दियों का विशेष प्रस्ताव! 10 रुपये में बांसेरा और असिता पार्क की सैर