DELHI NEWS : बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने केस की कार्यवाही रोकने से किया इनकार।

DELHI NEWS : बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने केस की कार्यवाही रोकने से किया इनकार।

DELHI NEWS : बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने केस की कार्यवाही रोकने से किया इनकार।

DELHI NEWS : दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक ट्वीट मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित की है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक ट्वीट मामले में बीजेपी नेता और दिल्ली के मौजूदा कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने उस आदेश को चुनौती देने वाली मिश्रा की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

जस्टिस ने कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है और उसे मामले में आगे बढ़ने की अनुमति है। हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है, जबकि अगली सुनवाई की तारीख 19 मई निर्धारित की गई है। इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में 20 मार्च को होनी है।

कपिल मिश्रा ने 23 जनवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कथित आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। इस संबंध में चुनाव अधिकारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर एफआईआर हुई। सेशन कोर्ट ने 7 मार्च के आदेश में कहा था कि वह मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले से पूरी तरह सहमत है, जिसमें चुनाव अधिकारी की शिकायत को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत अपराध मानने योग्य माना गया था। इस धारा के तहत चुनाव से जुड़े मामलों में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

कोर्ट में कपिल मिश्रा की दलील

दिल्ली हाई कोर्ट में कपिल मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 एक गैर-संज्ञेय अपराध है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155(2) के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मिश्रा के कथित ट्वीट का उद्देश्य समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना नहीं था, न ही इससे उस समय कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी। बल्कि, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए उन ‘असामाजिक और राष्ट्रविरोधी’ तत्वों की आलोचना की थी, जो नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे।

दिल्ली पुलिस का पक्ष

महेश जेठमलानी ने यह भी कहा कि मिश्रा के ट्वीट का संदेश यह था कि यदि कोई देश को विभाजित करने की कोशिश करेगा, तो राष्ट्रवादी लोग उसका विरोध करेंगे। हालांकि, दिल्ली पुलिस के वकील ने इस तर्क का विरोध किया और कहा कि ट्वीट का उद्देश्य दो धार्मिक समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देना था। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर दो अदालतों के फैसले समान हैं और मिश्रा की दलीलों पर आरोप तय करने की प्रक्रिया के दौरान विचार किया जा सकता है।

सेशन कोर्ट का फैसला

सेशन कोर्ट ने 7 मार्च को मिश्रा की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि उनका बयान धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने का प्रयास प्रतीत होता है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से उस देश का उल्लेख किया गया है, जिसका संदर्भ आमतौर पर एक विशेष धार्मिक समुदाय को इंगित करने के लिए दिया जाता है।

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