दिल्ली सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। जांच में जहरीला रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जो 20 बच्चों की मौत का कारण बना। जानें सरकार का पूरा फैसला और जनता के लिए चेतावनी।
दिल्ली सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। मध्य प्रदेश में इस सिरप के सेवन से 20 बच्चों की मौत होने के बाद सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है। जांच में कोल्ड्रिफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल नामक हानिकारक और जहरीला तत्व पाया गया है, जो गुर्दे, लीवर और तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
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मध्य प्रदेश के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार, सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा मानक से काफी अधिक थी, जिससे इसे ‘Not of Standard Quality’ घोषित किया गया। यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की स्रेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा निर्मित था। मई 2025 में बना यह सिरप अप्रैल 2027 तक एक्सपायर होगा।
दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी दवा विक्रेताओं, अस्पतालों और वितरकों को आदेश दिया है कि वे कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री, खरीद और वितरण तुरंत बंद कर दें। साथ ही जनता से भी अपील की गई है कि वे इस सिरप का उपयोग न करें और बाजार से इसे खरीदने से बचें।
सरकार का कहना है कि यह कदम जनहित में उठाया गया है और सभी से इसके पालन तथा जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई है। इस फैसले के साथ ही दिल्ली में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने का संदेश भी गया है