CM Arvind Kejriwal ने LG को पत्र लिखकर CM की जगह इस व्यक्ति को  तिरंगा फहराने का नाम दिया।

CM Arvind Kejriwal ने LG को पत्र लिखकर CM की जगह इस व्यक्ति को  तिरंगा फहराने का नाम दिया।

CM Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई की कार्रवाई दुर्भावना नहीं है, जिससे पता चलता है कि आप प्रमुख उन गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं जो गिरफ्तार होने के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखा है। CM केजरीवाल ने 15 अगस्त को दिल्ली में तिरंगा फहराने को लेकर यह पत्र लिखा है। एलजी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी तिरंगा झंडा फहराएंगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।

सोमवार को हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं है, जिससे पता चलता है कि आप प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद उनके खिलाफ सबूतों का घेरा बंद हो गया था और यह नहीं कहा जा सकता कि यह अवैध था या बिना किसी उचित कारण के हुआ था। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं।

48 पन्नों के फैसले में न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से पता चलता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा पाए, जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया है।”उन्होंने कहा कि प्रतिवादी (सीबीआई) के कार्यों से कोई दुर्भावना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि एजेंसी ने अप्रैल, 2024 में पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद ही उनके खिलाफ आगे की जांच शुरू की।

26 जून को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया था। 21 मार्च को मुख्यमंत्री को ED ने गिरफ्तार किया था, और 20 जून को निचली अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी। निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी।

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