Yogi Govt: आउटसोर्स कर्मचारियों से हर साल नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। जब तक उनकी जरूरत होगी, वे संबंधित विभाग में कार्यरत रहेंगे। यदि किसी कर्मचारी पर आपराधिक मामला दर्ज होता है या वह सेवा नियमावली का उल्लंघन करता है, दुराचार में लिप्त पाया जाता है, या रिश्वत जैसी कोई शिकायत मिलती है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा।
Yogi Govt ने उत्तर प्रदेश में बड़ा फैसला लिया है। अब भर्ती प्रक्रिया सीधे सरकार द्वारा की जाएगी और आउटसोर्सिंग कंपनियों को हटाया जाएगा। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक नया आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती निगम बनाने का निर्णय लिया है। इससे कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे और बिचौलियों द्वारा कमीशन के रूप में की जा रही भारी कमाई पर रोक लगेगी।
जिन भी विभागों को संविदा पर कर्मचारियों की जरूरत होगी, वे अपने प्रस्ताव आउटसोर्स भर्ती निगम को भेजेंगे। इसके बाद निगम तय प्रक्रिया के तहत वैकेंसी जारी करेगा। भर्ती चयन प्रक्रिया के जरिए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जहां उन्हें उचित सुविधाएं मिलेंगी और पीएफ भी काटा जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया ऐसे होगी
भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे।
- समूह ‘ख’ और ‘ग’ के पदों के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की व्यवस्था होगी।
- समूह ‘ग’ के कुछ पदों और समूह ‘घ’ के सभी पदों पर शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती होगी।
- एक बार भर्ती होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं लगातार देते रहेंगे।
सालाना कॉन्ट्रैक्ट और सख्त नियम लागू
अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों से हर साल के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। जब तक उनकी जरूरत होगी, वे संबंधित विभाग में कार्यरत रहेंगे। यदि किसी कर्मचारी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है या वह सेवा नियमों का उल्लंघन करता है, दुराचार में लिप्त पाया जाता है, या रिश्वत संबंधी कोई शिकायत मिलती है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा।
आरक्षण और वेतन संबंधी घोषणाएं
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने बताया कि आउटसोर्स निगम से भर्ती होने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये होगा। पहले कई एजेंसियों पर आरोप लगते रहे हैं कि वे कर्मचारियों को पूरा मानदेय नहीं देती थीं, जिससे उनका शोषण होता था। इस समस्या को दूर करने के लिए अब निगम सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन जमा कराएगा।
इसके अलावा, आरक्षण नीति के तहत
-
- अनुसूचित जाति को 21%,
- अनुसूचित जनजाति को 2%,
- अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 27% आरक्षण दिया जाएगा।