Home बिज़नेस Bank Account Nominee: लोकसभा में पेश बैंकिंग कानून संशोधन बिल में, बैंक खाताधारक जल्द ही खाते में चार नॉमिनी के नाम दे सकेंगे।

Bank Account Nominee: लोकसभा में पेश बैंकिंग कानून संशोधन बिल में, बैंक खाताधारक जल्द ही खाते में चार नॉमिनी के नाम दे सकेंगे।

by ekta
Bank Account Nominee: लोकसभा में पेश बैंकिंग कानून संशोधन बिल में, बैंक खाताधारक जल्द ही खाते में चार नॉमिनी के नाम दे सकेंगे।

Bank Account Nominee: बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपये ऐसे जमा है जिनका कोई दावेदार नहीं है। नॉमिनी की संख्या बढ़ाने से इस समस्या निजात मिलेगी.

Banking Laws Amendment Bill 2024:  बैंक खाताधारक अगले कुछ दिनों में अपने खाते में चार नॉमिनी के नाम घोषित कर सकेंगे जिससे उनकी मृत्यु होने के बाद खाते में जमा रकम को सभी नॉमिनी को दिया जा सके। 9 अगस्त, 2024 को, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 पेश किया, जो बैंक खाताधारकों को चार नॉमिनी के नाम देने की अनुमति देता है।

खाताधारक नॉमिनेट कर सकेंगे चार नॉमिनी

बैंकिंग रेग्यूलेशन संशोधन विधेयक, 1949 के सेक्शन 45ZA के प्रस्ताव के अनुसार, बैंक खाताधारक चार नॉमिनी बना सकते हैं। बिल के अनुसार खाताधारक चार से अधिक नॉमिनियों के नाम घोषित नहीं कर सकेंगे। खाताधारक को प्रत्येक नॉमिनी के नाम के आगे डिपॉजिट राशि का प्रतिशत बताना होगा।खाते में जमा पूरे रकम के लिए नॉमिनी का नाम देना होगा। बैंकिंग कंपनी में जमा डिपॉजिट रकम मिलने से पहले किसी नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो उस नॉमिनी का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा और उस नॉमिनी के पक्ष में जो रकम डिपॉजिट की जाएगी, उसे ऐसे माना जाएगा जैसे कोई नॉमिनेशन उस डिपॉजिट के अनुपात के लिए नहीं किया गया था।

अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की समस्या से डिपॉजिट मिलेगा

बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 के उद्देश्य को देखते हुए, बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं। मार्च 2024 तक, बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपये के अनधिकृत जमा हैं। यही कारण है कि खाताधारकों को अनुमति दी जा रही है कि वे एक से अधिक नॉमिनियों को नाम दें। इससे अनक्लेम्ड डिपॉजिट की समस्या हल होगी और सही नॉमिनी को अकाउंट में जमा धन मिलेगा।

लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन बिल पेश किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कानून 1934, दि बैंकिंग रेग्यूलेशन कानून 1949, दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कानून 1955, बैंकिंग कंपनीज (एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) कानून 1970 और बैंकिंग कंपनीज (एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) कानून 1980 को संशोधन करने का प्रस्ताव है बिल के प्रावधान। इस बिल को पिछले हफ्ते 2 अगस्त, 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

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