आतिशी AAP के बेल एंड जेल ग्रुप में शामिल, माफी मांगनी होगी; बीजेपी नेता बोले  

आतिशी AAP के बेल एंड जेल ग्रुप में शामिल, माफी मांगनी होगी; बीजेपी नेता बोले  

भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आतिशी को माफी मांगनी चाहिए। अब तक उन्होंने किसी बड़े न्यायालय में कोई अपील नहीं की है। लगता है वो न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार कर रही हैं।

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को मानहानि से जुड़े एक मुकदमे में फिलहाल बेल मिल गई है। भाजपा नेता ने कहा कि आतिशी को राहत मिलने के बाद उनके खिलाफ यह केस दायर करने वाले नेता को आज नहीं तो कल माफी मांगना ही होगा। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आतिशी ने अब आप नेताओं के जेल एंड बेल ग्रुप ज्वाइन कर लिया है।” प्रवीण शंकर कपूर ने कहा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। बेहतर होता कि वह आज कोर्ट में पहुंचकर न्यायालय से माफी मांगतीं और इसे हमेशा के लिए सुरक्षित करतीं। लेकिन अभी शायद उन्हें माफी मांगने में कुछ समय चाहिए।’

प्रवीण कपूर ने कहा, “मेरा मानना है कि उनके वकील ने लंबी तारीख लेने का प्रयास किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। यह क्रम जारी रहेगा और बहुत जल्दी एक निर्णय होगा। आतिशी को माफी मांगनी चाहिए। अब तक उन्होंने किसी बड़े न्यायालय में कोई अपील नहीं की है। गता है वो न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार कर रही हैं और इसी प्रक्रिया पर चलते हुए देर-सवेर माफी मांगना चाहती हैं, थोड़ा देर करना चाहती हैं। भाजपा नेता ने कहा कि अदालत ने उन्हें तीस हजार रुपये की बेल बॉन्ड और बीस हजार रुपये की सियोरिटी पर बेल दी है। अब मुकदमा चलेगा। अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।

पूरा मामला यह है

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता की मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी को मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। उन्हें आतिशी के समन के पालन में अदालत में पेश होने के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने 20,000 रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी।

भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी पर मानहानि का मामला दायर किया था क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा ने आप नेताओं को पैसे देकर पार्टी में शामिल करने के लिए संपर्क किया था। कपूर ने आरोप लगाया कि आप नेताओं द्वारा भाजपा के खिलाफ किए जा रहे दावे झूठे हैं और उनमें से किसी ने भी इन दावों के समर्थन में कोई साक्षात्कार नहीं दिया है।

28 मई को अदालत ने शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब करने का अनुरोध ठुकरा दिया। लेकिन उसने आतिशी को उसके सामने आने का समय दिया था। न्यायमूर्ति बामनियाल दस्तावेजों की जांच और आरोप तय करने के संबंध में दलीलों के लिए आठ अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई करेंगी।

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