8
Farmer Registered: बीज खरीदते समय फर्म से बिल अवश्य लेवे
Farmer Registered: आदान विक्रेताओं से खरीदे गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक एवं दवाई
किसान खाद- बीज खरीदते समय फर्म से बिल अवश्य लेवे
दौसा, 08 जून। आगामी खरीफ सीजन में जिले के किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज एवं दवाई की व्यवस्था को लेकर कृषि विभाग द्वारा 15 मई से 10 जुलाई तक सघन गुणवत्ता नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है।
कृषि अधिकारी एवं निरीक्षक(बीज/उर्वरक/कीटनाशी) दौसा अशोक कुमार मीणा में बताया कि कृषि विभाग के निरीक्षकों द्वारा जिले में खाद- बीज विक्रेताओं के विक्रय परिसरों व गोदाम का सघन निरीक्षण कर उर्वरक, बीज, कीटनाशी के सैंपल आहरित किये जा रहे हैं। लिए गए नमूनों को गुणवत्ता की जांच हेतु विभिन्न राजकीय बीज, उर्वरक, कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। बीज, उर्वरक, कीटनाशी नमूने अमानक पाए जाने पर संबंधित कृषि अदान निर्माता कम्पनी, विपणन कम्पनी, थोक विक्रेता, रिटेलर विक्रेता के खिलाफ बीज नियंत्रण आदेश 1983, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, कीटनाशी अधिनियम 1968 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत नियम अनुसार आवश्यक वैधानिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।
सभी किसान आगामी खरीफ सीजन के लिए बीज, उर्वरक व दवाई केवल विभाग द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं(लाइसेंसधारी) से ही खरीदें, साथ में पंजीकृत फर्म से पक्का बिल अवश्य लेवे, अनाधिकृत विक्रेताओं व ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से विक्रय करने वाले लोगों से उर्वरक, बीज, दवाई नहीं खरीदे।
किसी भी गांव / ढाणी / बाजार में नकली बीज, दवाई व खाद का विक्रय किसी भी विक्रेता द्वारा किया जाता है तो किसान इसकी सूचना कृषि विभाग के अधिकारियों को देवें ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। बीज, उर्वरक व दवाई की गुणवत्ता सहित अन्य अनियमितता से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिले के किसान कृषि विभाग के अधिकारियों को तुरंत लिखित में शिकायत देवें ताकि कार्यवाही की जा सके।
Source: https://dipr.rajasthan.gov.in/